आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने शहर का मैराथन दौरा किया

Ghansi Giri Goswami
3 Min Read

कोरबा, (दिलचस्पी न्यूज़)
नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर 20 जनवरी से प्रभावशील हो चुकी आदर्श आचरण संहिता के तहत निगम प्रशासन द्वारा कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति विरूपण के विरूद्ध कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर दी गई थी।
निगम आयुक्त (प्रभारी कलेक्टर) आशुतोष पाण्डेय ने आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने पुलिस प्रशासन एवं निगम अमले शहर का मैराथन दौरा किया। उन्होने सम्पत्ति विरूपण एवं शहर की सड़कों से फ्लैक्स बैनर हटाने की निगम प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नवपदस्थ आईपीएस अधिकारी श्री रविन्द्र मीणा एवं एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे भी उनके साथ थे।

आयुक्त श्री पाण्डेय ने पुलिस प्रशासन व निगम अमले के साथ कोरबा शहर का दौरा कर की गई कार्यवाही का सघन रूप से जायजा लिया। उन्होने तानसेन चौक, शास्त्री चौक, सुभाष चौक, घंटाघर, महाराणा प्रताप चौक, सीएसईबी चौक, टी.पी.नगर पावर हाउस रोड, कोरबा पुराने शहर होते हुए सीतामणी गौमाता चौक तक के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए सम्पत्ति विरूपण कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर निगम के अपर आयुक्त विनय मिश्रा, कार्यपालन अभियंता अखिलेश शुक्ला, भूषण उरांव, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सहायक अभियंता विपिन मिश्रा, राहुल मिश्रा, एस.सी.सोनी, गोयल सिंह विमल, सोमनाथ डेहरे, राजस्व निरीक्षक प्रिंस सिंह आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस –

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के चौबीस घंटे के अंदर निगम क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग्स विज्ञापन प्रदर्शन, फ्लैक्स बैनर हटाने के निर्देश दिए। उन्होने ए.एस. एडव्हर टाईर्ज्स रायपुर, जैन एडव्हर टाईर्ज्स टी.पी.नगर कोरबा, गुप्ता एड एण्ड मीडिया कोरबा, राघव एडव्हर टाईजिंग रायपुर, देशकर एडव्हर टाईर्ज्स रायपुर, विनायक एडव्हर टाईजिंग बिलासपुर, फोर कॉर्नर आउटडोर मीडिया प्रा.लि. रायपुर, राजधानी आउटडोर एडव्हर टाईजिंग एजेंसी रायपुर आदि को नोटिस जारी कर कहा है कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थो से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने का दण्डनीय होगा। उन्होने कहा है कि सम्पत्ति विरूपण के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के चौबीस घंटे के भीतर निगम क्षेत्र अंतर्गत लगाए गए होर्डिंग्स से विज्ञापन प्रदर्शन फ्लैक्स तत्काल हटा लेवें, अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

TAGGED:
Share This Article