BREAKING NEWS: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को लूटपाट और उगाही के मामले में 7-7 साल की सजा

जगदीश देवकी संपूर्ण
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जांजगीर-चाम्पा,17 जून। जांजगीर-चाम्पा की एक अदालत ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को लूटपाट और उगाही के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में एक कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर लूटपाट और उगाही की गई थी ।

 

पुलिस के अनुसार, आरोपी भूपेन्द्र रात्रे, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा, तरुण कुमार, कृपाण बघेल, भोल कश्यप और रामपल कश्यप ने मिलकर दिनांक 27.08.21 को दोपहर के आसपास एक कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए मारपीट की और लूटपाट करते हुए एक लाख रुपये की उगाही की थी।

 

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के बाद, आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें दोषी ठहराया गया ।

 

अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323, 386 और 397 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया । इस मामले की पैरवी योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर-चाम्पा द्वारा की गई थी।

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