छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू

जगदीश पूरी
2 Min Read

रायपुर:(दिलचस्पी न्यूज़) छत्तीसगढ़ में नगर निगम और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। आयोग ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी कुछ खास निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी सरकारी अधिकारियों और नेताओं के लिए जरूरी होगा।
पंचायत और नगर निगम के वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ध्वजारोहण कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान भी आचार संहिता का पालन जरूरी होगा।

आचार संहिता के दौरान क्या-क्या प्रतिबंधित है?
आचार संहिता के दौरान कुछ अहम नियम लागू होंगे:

सार्वजनिक धन का उपयोग: सरकारी धन का उपयोग केवल सरकारी कार्यों में किया जा सकता है, इसे चुनाव प्रचार में नहीं खर्च किया जा सकता।
सरकारी गाड़ियों का चुनाव प्रचार में उपयोग: सरकारी गाड़ियां और संसाधन चुनाव प्रचार में नहीं इस्तेमाल किए जा सकते।
नई योजनाओं का उद्घाटन: आचार संहिता के दौरान कोई नई योजना, उद्घाटन, शिलान्यास या भूमिपूजन नहीं हो सकता।
सरकारी विज्ञापनों का प्रचार में उपयोग: सरकारी विज्ञापन और होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाएगा।
चुनाव प्रचार के लिए रैलियों और सभाओं की अनुमति: चुनाव प्रचार के लिए रैली या सभा आयोजित करने के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होगा।
जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना: चुनाव में जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित रहेगा।
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सजा
यदि कोई नेता या उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। इसमें उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना, आपराधिक मामला दर्ज करना, या गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।

आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने से चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। गणतंत्र दिवस के आयोजनों में राजनीतिक प्रचार पर रोक से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी आयोजन केवल देशभक्ति और शहीदों को सम्मान देने के लिए हों, न कि चुनावी प्रचार के लिए।

TAGGED:
Share This Article